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Hanumangarh News : हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर द्वारा दो पहिया चालकों व कार्मिकों सख्त आदेश

 Hanumangarh News :  प्रायः दो पहिया वाहन चालको के साथ होने वाली अप्रिय घटनाएं या दुर्घटनाओं में उनके द्वारा हेलमेंट का उपयोग नही करने से वो उनके जीवन के लिए प्राण घातक सिद्ध होती है। अतः हेलमेंट का प्रयोग नही करने से प्रायः होने वाली अप्रिय घटनाओं दुर्घटनाओं के मद्देनजर मानव जीवन की सुरक्षा हेतु सभी दोपहिया वाहन चालको  के लिये हेलमेंट का उपयोग कडाई एवं अनिवार्य रूप से लागू किया जाना आवश्यक है।

Hanumangarh News : हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर द्वारा दो पहिया चालकों व कार्मिकों सख्त आदेश
Hanumangarh News : हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर द्वारा दो पहिया चालकों व कार्मिकों सख्त आदेश

Hanumangarh News : दो पहिया वाहन चालक सवारियों के लिए  गांव और शहर दोनों जगह हेलमेंट पहनना अनिवार्य है। ऐसा नही करने पर धारा 194 डी के जहत 1000 रूपये दण्ड तथा 3 माह के लिए लाईसेंस निलम्बन का प्रावधान है।
हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर नथमल डिडेल के आदेश के अनुसार व्यापक जनहित एवं जन सुरक्षा को मद्देनजर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित समस्त राजकीय कार्यालयों में समस्त अधिकारियों के साथ-साथ जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में आने वाले आगतुकों को निर्देश दिये जाते है। दिनांक 01.04.2022 से जिला कलेक्टर कार्यालय में दो पहिया वाहनों से आने वाले समस्त कार्मिको एव आमतुकों को आई. एस.आई. मार्का हेलमेंट पहनकर आने पर ही प्रवेश किया जायेगा।
अतः जिला कलेक्टर का आदेश नही मानने पर दा पहिया कार्मिकोया अधिकारियों पर नियमानुसार जुर्माना राशि वसूल की जावेगी । इसके अतिरिक्त ऐसे कार्मिको जिनके द्वारा उक्त आदेशों एवं नियमों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावेगी।


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